घोटाला करने वाले मुखिया की संपत्ति 1914 के कानून के तहत जब्त करने का आदेश
घोटाला करने वाले मुखिया की संपत्ति 1914 के कानून के तहत जब्त करने का आदेश
शेखपुरा
शेखपुरा जिले के चेवाड़ा प्रखंड अंतर्गत एकरामा पंचायत के पूर्व मुखिया पिंकू कुमार की संपत्ति को कुर्की जब्ती करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। घोटाले में आरोपी रहने की वजह से संपत्ति कुर्क करके यह प्रक्रिया की जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि जिला निलाम पत्र पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया है।
बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा विभागीय निर्देश के आलोक में तत्कालीन मुखिया एकरामा पंचायत के पिंकू कुमार के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर किया गया था। इसी के आलोक में जिला पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा पिंकू कुमार के विरुद्ध बिहार एवं उड़ीसा मांग बसूली अधिनियम 1914 के संगत प्रावधानों के तहत जिला निलाम पत्र पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनके चल अचल संपत्ति की कुर्की जब्ती करने का आदेश दिया है।
बता दें कि विकास योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा पूर्व में ही मुखिया को बर्खास्त कर दिया गया था। पिंकू मुखिया पहले ही कई विवादों में फंसे रहे हैं। कई योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे। जिसके बाद राज्य सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया अब संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी जारी हो गया है।
इस खबर को अपनों के बीच यहां से शेयर करें
Comment / Reply From
You May Also Like
Popular Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!