अब कुछ दुकानें सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को तो कुछ मंगलवार ,गुरुवार एवं शनिवार को खुलेगी, रोस्टर तैयार
अब कुछ दुकानें सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को तो कुछ मंगलवार ,गुरुवार एवं शनिवार को खुलेगी, रोस्टर तैयार
शेखपुरा
जिलाधिकारी इनायत खान के आदेश के आलोक में जिले में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के उपरांत संक्रमण के मामले में नियंत्रित करने तथा दुकानों /प्रतिष्ठानों पर भीड़ भाड़ में कमी लाने के लिए इसके खोलने के लिए श्रेणी वार दिन का निर्धारण किया गया है:–
श्रेणी एक के अंतर्गत :–
किराना दुकान/ डेयरी मेडिकल दवा कि दुकान सभी अस्पताल ,निजी क्लिनिक ,होम डिलीवरी सेवा (रेस्टोरेंट आदि) ई-कॉमर्स सेवा, अनाज मंडी, फल सब्जी ,मंडी मीट, मछली की दुकान ,पशु चारा की दुकान, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप गैरेज सर्विसिंग सेंटर पैट्रोल पंप गैस एजेंसी ,ऑटोमोबाइल्स ,टायर एवं ट्यूब्स स्पेयर पार्ट्स ,मोटर वाहन मोटरसाइकिल स्कूटर ,साइकिल, साइकिल मरम्मत की दुकान, मोची निर्माण सामग्री, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट ,स्टील ,बालू स्टोन गिट्टी, सीमेंट, ब्लॉक ईट प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर ,सेनेटरी फिटिंग लोहा ,पेंटिंग सामग्री ,प्रतिदिन गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि में खोले जाएंगे।
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श्रेणी 2 के अंतर्गत:– सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार
कपड़े की दुकान , रेडीमेड वस्त्र की दुकान , बर्तन की दुकान ,जूता चप्पल की दुकाने स्पोर्ट्स ,खेलकूद सामग्री की दुकान , ड्राई क्लीनर्स की दुकान ,टेलर की दुकान, सौलून ,पार्लर प्रतिदिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि में खोले जाएंगे।–
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श्रेणी 3:–मंगलवार ,गुरुवार एवं शनिवार को
इलेक्ट्रिक गुड्स यथा पंखा कूलर ,एयर कंडीशनर, विक्रय एवं मरम्मत, ई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यथा मोबाइल ,कंप्यूटर ,लैपटॉप यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत ,फर्नीचर की दुकान , सोना चांदी की दुकान ,कृषि का यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान अन्य सभी दुकान जो इस सूची में नहीं है सोना चांदी की दुकान ,कृषि का यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान अन्य सभी दुकान जो इस सूची में नहीं है
प्रत्येक मंगलवार ,गुरुवार एवं शनिवार को गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि में ही खोले जाएंगे।
सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने निकटवर्ती दुकानों से खरीदारी करेंगे।दुकान दुकानों प्रतिष्ठानों कार्यालय आदि में कार्यरत कर्मी तथा आम जनों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ-साथ मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकान प्रतिष्ठानों कर के काउंटर पर कर्मियों तथा आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर साबुन आदि निशुल्क उपलब्ध कराएंगे।कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद शेखपुरा एवं बरबीघा सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ-साथ श्रेणी वार दुकानों को ससमय आवंटित दिवस के अनुसार खोलने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद शेखपुरा ,बरबीघा ,सभी प्रखंड विकास अधिकारी ,सभी अंचलाधिकारी को जिला अधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया है किइस आदेश को सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे आदेश के उल्लंघन की स्थिति में अपने स्तर से विधि सम्मत करवाई करेंगे।
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