• Friday, 01 November 2024
इन क्षेत्रों में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का किया गया है विस्तार, पकड़े जाने पर जुर्माना

इन क्षेत्रों में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का किया गया है विस्तार, पकड़े जाने पर जुर्माना

DSKSITI - Small

शेखपुरा

जिलाधिकारी शेखपुरा इनायत खान कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए गृह विभाग बिहार सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है । बताया कि इसके तहत कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन की अवधि को दिनांक 30 सितंबर 2020 तक विस्तारित किया गया है।

डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि अनलॉकडाउन चार के तहत सभी आदेश पूर्व की भांति अनुपालन करना आवश्यक होगा । अनलॉक 4 में किसी प्रकार की गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। शेखपुरा जिले में कंटेनमेंट जोन से बाहर की दुकानों को खोलने एवं अन्य गतिविधियों के समान रूप से संचालन के लिए पूर्व का आदेश जारी रहेगा । जिलाधिकारी ने अनलॉक डाउन 4 के सभी नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करने के लिए संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ,अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं प्रखंडों के वरीय अधिकारी को कई निर्देश दिए हैं।

DSKSITI - Large

उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी दुकान पूर्व के आदेश के अनुसार अपने निर्धारित तिथि और समय पर खोले जाएंगे ।लेकिन बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस के अनुपालन करने वाले दुकानदारों को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए ,सील करने का सख्त आदेश दिया है । उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की गाड़ियों पर भी मास्क का जांच किया जाए बिना मास्क के घूमने वाले /यात्रा करने वालों पर निर्धारित आर्थिक दंड लगाया जाए और भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही नहीं करने का निर्देश दिया जाए । कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्प है। इसके तहत बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइन की सभी गतिविधियों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

new

SRL

adarsh school

st marry school

Share News with your Friends

Comment / Reply From