शराब तस्कर को सुनाई 5 साल कारावास की सजा, एक लाख जुर्माना
शराब तस्कर को सुनाई 5 साल कारावास की सजा, एक लाख जुर्माना
शेखपुरा
शेखपुरा में शराब तस्करी के मामले में कोर्ट के द्वारा एक शराब तस्कर को 1 साल के अंदर सजा सुनाई गई। स्पीडी ट्रायल के तहत शराब तस्कर को कोर्ट ने 5 साल कारावास की सजा सुनाई और ₹100000 जुर्माना भी लगाया ।
₹100000 जुर्माना नहीं भरने पर शराब तस्कर को 1 साल और जेल में रहना होगा। यह सजा एडीजे द्वितीय विशेष न्यायाधीश उत्पाद राजीव कुमार ने सुनाई । उनके द्वारा जून 2021 में आरोप गठन के बाद इस मामले में त्वरित विचार किया गया और सजा सुनाई गई। यह सजा बरबीघा के चंदूकुआं निवासी गौतम माथुर को सुनाई गई है ।
उसे शेखपुरा में बुधौली चौक के पास पहलवान पेट्रोल पंप के निकट एक अल्टो कार से 123 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया था। युवक बरबीघा नगर क्षेत्र निवासी कपिल देव प्रसाद का पुत्र है। युवक के द्वारा एक अल्टो कार पर राष्ट्रीय बजरंग दल का स्टीकर लगाकर शराब की तस्करी का कारोबार किया जा रहा था । इसी शराब तस्करी के मामले में युवक अल्टो कार पर शराब तस्करी के दौरान पकड़ा गया था। जिसमें कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक उत्पाद संजय कुमार के द्वारा दी गई।
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