बिहार में शराबबंदी: शराबी को 50 हजार का कोर्ट ने लगाया जुर्माना
बिहार में शराबबंदी: शराबी को 50 हजार का कोर्ट ने लगाया जुर्माना
नवीन कुमार/संपादक मंडल
शेखपुरा।
उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एडीजे राजीव कुमार ने शराब पीने वाले एक युवक को दोषी पाए जाने के बाद 50 हज़ार रुपए का अर्थ दंड सुनाया। अर्थदंड की राशि नहीं देने के पर दोषी को 3 माह के कारावास की सजा सुनाई और भुगतने का आदेश दिया। इस संबंध में शराब अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि दोषी शराब पीने वाला व्यक्ति महेंद्र केवट सदर प्रखंड के पचनाहट्टी का रहने वाला है। उत्पाद दरोगा अरुण कुमार ने उसे 16 नवंबर 2017 को शराब के नशे में गिरफ्तार किया था । उत्पाद विभाग ने जांच के दौरान उसके शरीर में 55.3 मिलीग्राम अल्कोहल की मात्रा पाई थी। बाद में दोषी के जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय के इस निर्णय से जिले में शराब सेवन की घटनाओं में कमी आएगी।
दलित उत्पीड़न के मामले में सजा
शेखपुरा।
बुधवार को एडीजे प्रथम मो ग्यासुद्दीन ने दलित उत्पीड़न के एक मामले के आरोपी और कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत गगौर गांव निवासी टनटन सिंह को विभिन्न धाराओं में छह माह की जेल की सजा सुनाई है। इस बाबत विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव ने बताया कि गांव के ही धर्मेंद्र राम का पुत्र शुभम कुमार साइकिल पर सवार होकर घाट कुसुंभा गांव अपने आधार कार्ड में सुधार करवाने जा रहा था। तभी रास्ते में अभियुक्त ने उसे रास्ते में घेर गाली गलौच और मारपीट की। घटना में घायल युवक को इलाज हेतु सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के संबंध में एक प्राथमिकी कोरमा थाना में दर्ज दर्ज कराई गई थी। यह घटना 26 जून 2017 की बताई गई है।
अलग -अलग स्थानों से तीन शराबी गिरफ्तार
शेखपुरा।
उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग स्थानों पर छापामारी कर शराब पीकर जश्न मनाते तीन शराबियों को धर दबोचा।इस बाबत उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने बताया कि छापामारी का नेतृत्व उत्पाद निरीक्षक पियूष कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि छापामारी के दौरान सदर प्रखंड के पचना हट्टी गांव से संजय केवट को शराब पीकर नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। जबकि अरियरी थाना क्षेत्र के धनौल गांव से दीपक मांझी और रामजी मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तीनों शराबियों की जांच इनलाइजर मशीन से करने पर तीनों का सत्यापन किया गया। तीनो के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कर उन्हे जेल भेज दिया गया।
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