कोर्ट से बातों को छुपाकर शराब माफिया ने लिया जमानत पकड़ा गया मामला
कोर्ट से बातों को छुपाकर शराब माफिया ने लिया जमानत पकड़ा गया मामला
शेखपुरा
शराब तस्करों के खिलाफ बिहार सरकार की सख्ती है । शराब तस्करों को पकड़ कर जेल भेजा जा रहा है। ऐसे में जेल से जमानत लेने के लिए शराब तस्करों के द्वारा तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी तरह के एक मामले में शराब तस्कर के तथ्यों को छुपा कर जमानत लेने का मामला सामने आ गया है।
सरकार के निर्देशों के आलोक में शराब मामले में गिरफ्तार तस्करों को न्यायालय से प्राप्त जमानत की सुविधा रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई है। इस संबंध में उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक सह जिला अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार ने कोरमा थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव निवासी सूबे राम उर्फ सुरेश राम के जमानत रद्द करने की याचिका दाखिल की है।
इस संबंध में अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि सूबे राम को शराबबंदी के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार के द्वारा 23 दिसंबर को जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी । लेकिन जमानत आवेदन में उसने न्यायालय के सामने तथ्यों को छिपाया था जमानत याचिका में अभियुक्त के द्वारा पहले के केवल 3 मुकदमों के बारे में जानकारी दी गई।
जबकि न्यायालय द्वारा पुलिस से उसके खिलाफ पहले से दर्ज मामलों की जानकारी मांगने पर कुल 16 मामले सामने आए हैं । जिसमें से आठ मामले शराबबंदी के उल्लंघन के और शेष अन्य जघन्य अपराधों से संबंधित है। लोक अभियोजक ने न्यायालय के सामने तथ्य छुपाए जाने के मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह करते हुए उसे दी गई जमानत की सुविधा वापस लेने की मांग की है ।
बताया गया कि इस मामले को न्यायालय द्वारा शिकार करते हुए अभियुक्त के खिलाफ नोटिस जारी कर उसे इस मामले में जवाब देने को कहा गया है । अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि जाले के सामने गलत तथ्य पेश कर जमानत प्राप्त करने वाले अन्य मामलों की भी खोज की जा रही है। उन सभी मामलों में भी जमानत रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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