सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस में गोली मारकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस में गोली मारकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
शेखपुरा
शेखपुरा जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार दुबे ने सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुए विवाद में गोली मारकर हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3 फरवरी 2020 को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड में पंकज कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी ।
इस हत्याकांड में धीरेंद्र कुमार धिरवा को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इस हत्याकांड के दौरान सरोज कुमार सहित कई लोग घायल भी हो गए थे। 11 जनवरी को आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाया था और 15 जनवरी को सजा सुनाई गई। सजा शनिवार को सुनाए जाने के बाद आरोपित के परिवार वालों में मायूसी देखी गई।
इस संबंध में मिली जानकारी में बताया गया कि सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान अरियरी के कसार थाना के मणिपुर गांव में धीरेंद्र पटेल के द्वारा पंकज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धीरेंद्र कुमार के द्वारा डीजे बजाने से मना किया जा रहा था। इसी में विवाद हुआ जिस पर गोली मारकर हत्या की गई।
हत्या के नामजद ने कोर्ट में किया सरेंडर
शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के पांची गांव निवासी हत्या के आरोपी दिनेश मांझी के हत्या के मामले में नामजद प्रह्लाद कुमार ने कोर्ट में शनिवार को सरेंडर कर दिया। पुलिस के द्वारा उसके घर पर इस्तिहर चिपकाया गया था। जिसके बाद उसने कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट की सख्ती के बाद सरेंडर करने का मामला सामने आया।
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