31 अक्टूबर तक किसान करा लीजिए रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा सुखाड़ योजना का लाभ
शेखपुरा।
जिला पदाधिकारी योगेन्द्र सिंह शेखपुरा के आदेश के आलोक में आज सभी प्रखंड मुख्यालयों में विशेष सिविर का आयोजन किया गया जिसमें आपदा के न्यूनकरण सुखाड़ प्रभावित फसल अनुदान योजना, मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। राज्य सरकार के द्वारा जिले के छः प्रखंडों में कम वर्षापात से प्रभावित फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सूखा प्रभावित फसल अनुदान योजना के तहत किसानों को राहत पहुँचाने के लिए जन प्रतिनिधियों एवं आम लोगों के साथ समीक्षा बैठक हुई।
इस योजना के तहत अनुदान वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए किसानों को 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर एवं सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के किसानों के लिए 13500 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना है। आज छः प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, पैक्स अध्यक्ष मुखिया एवं अन्य जन प्रतिनिधि गण एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित थें।
जिलाधिकारी ने बताया कि 9063 आवेदन बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत प्राप्त हुये है। निबंधन कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2018 तक आधारित है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए हर सम्भव उठाये। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास कृषि विभाग से निबंधन संख्या का होना अनिवार्य है। निबंधित नहीं होने पर किसानों को सबसे पहले कृषि विभाग में निबंधन कराना अति आवश्यक है। इसके लिए किसानों को पहचान पत्र, बैंक पासबुक, एल॰पी॰सी॰, आवासीय प्रमाण पत्र, आवेदक का फोटो आदि होना जरूरी है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में सैकड़ों किसान एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित थें।
इस कार्यशाला में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से उपस्थित लोगों को बताया गया। जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और एक जनवरी 2019 तक जिनकी आयु 18 वर्ष हो रही है वे अपने निकट बी॰एल॰ओ॰ को प्रपत्र 06 भरकर दें एवं पावती प्राप्त कर लें इसके अलावे में मतदाता सूची के नाम एवं जन्मतिथि पता आदि को भी सुधार किया जा सकता है।
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