किसान न्यूज़: हार्वेस्टर से धान काटने से पहले हो जाइए सावधान
किसान न्यूज़: हार्वेस्टर से धान काटने से पहले हो जाइए सावधान
शेखपुरा
हार्वेस्टर से धान कटाने से पहले प्रशासन से इसकी अनुमति लेनी होगी। इसका लाइसेंस लेना होगा। बगैर अनुमति के हार्वेस्टर से धान कटाने पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर कृषि विभाग के द्वारा पहल की गई है और इस पर नीचे के कर्मचारी और अधिकारी को नजर रखने के लिए कहा गया है। दरअसल हार्वेस्टर से धान की कटाई के बाद बचे हुए अवशेष पुआल को आग लगाकर जला देने से प्रदूषण के साथ-साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब होने की बात सामने आती है। इससे सावधान होकर प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
इसको लेकर जिला कृषि पदाधिकारी ने मीडिया को बताया कि हार्वेस्टर से धान कटाने से पहले कृषि विभाग में आवेदन देकर अनुमति लेना होगा और इसके लिए अनिवार्य रूप से धान काटने के बाद बचे हुए अवशेष को व्यवस्थित ढंग से वहां से हटाना होगा। इसके लिए हैप्पी सीडर मशीन के माध्यम से बचे हुए धान के अवशेष को नियंत्रित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले हार्वेस्टर के संचालक पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।
100 से अधिक किसानों पर कार्रवाई
जिला कृषि पदाधिकारी ने मीडिया को बताया कि धान के बचे हुए अवशेष और गेहूं के बचे हुए अवशेष जलाना खेती के लिए बहुत नुकसानदायक है। मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। मिट्टी के अंदर छुपे जीवाणु खत्म हो जाते हैं। जिससे उपज पर प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण को भी प्रदूषण होता है। इसे बचाने के लिए किसान को जागरूक होने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने वाले जिले के एक सौ से अधिक किसानों पर विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है। उनका निबंधन रद्द कर दिया गया है। अब किसान को मिलने वाला किसी तरह का लाभ ऐसे किसानों को नहीं दिया जाएगा
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