सख्ती!! केस डायरी नहीं देने पर डिस्ट्रिक्ट जज ने दरोगा को सस्पेंड करने का दिया आदेश
शेखपुरा।
जिला जज सहजानंद शर्मा ने जमानत की सुनवाई के दौरान केस डायरी नहीं पहुंचाने वाले दरोगा को निलंबित करने का आदेश दिया है।
जिला जज आज बरबीघा थाना कांड संख्या 327/18 के आरोपी प्रवेश महतो के जमानत याचिका की सुनवाई कर रहे थे
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक द्वारा चार बार पुलिस से केस डायरी की लिखित मांग की जा चुकी थी।
इस मामले का अनुसंधानक पुलिस पदाधिकारी शशि भूषण सिंह हैं।
जिला जज ने एसपी को पत्र लिखकर उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया है और अगली तिथि पर डायरी भी प्रस्तुत करने को कहा है।
इस खबर को अपनों के बीच यहां से शेयर करें
Tags
Comment / Reply From
You May Also Like
Popular Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!