फेसबुक पर लड़की का आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करना पड़ गया मंहगा
शेखपुरा
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में एक आरोपित को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित जिले के अंतर्गत चेवाड़ा गांव निवासी कुंदन कुमार है।
विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि आरोपित अपने फेसबुक पर आपत्तिजनक शब्द एवं दलित लड़की का फोटो डालकर पीड़िता को बदनाम करने के लिए किया। पीड़िता के परिजन जब आरोपित के घर पर शिकायत करने गया तब आरोपी सहित उसके भाई मिलकर पीड़िता के पिता को जान मारने की नियत से हमला कर दिया।
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