हाय रे उपभोक्ता फोरम: ATM से पैसा नहीं निकलने पर 10 साल के बाद दिया यह फैसला
शेखपुरा
उपभोक्ताओं को ठगी और परेशानी से बचाने के लिए उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया। उपभोक्ता फोरम के प्रचार प्रसार को लेकर के भी काफी तामझाम किए जाते हैं। प्रचार-प्रसार पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। परंतु नतीजा क्या है यह शेखपुरा में देखा जा सकता है। शेखपुरा में उपभोक्ता फोरम में फैसला तो दिया परंतु इस फैसले के लिए 10 साल तक उपभोक्ता को इंतजार करना पड़ा और वह नाउम्मीद ही हो गए थे।
दरअसल यह पूरा मामला बैंक के एटीएम से पैसा निकालने के दौरान पैसा कट जाने और पैसा नहीं मिलने को लेकर था। यह पूरा मामला खाताधारक शेखपुरा नगर निवासी मनोज कुमार और अनिल भूषण से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में उपभोक्ता फोरम के अधिवक्ता ने मुकदमा दायर किया था। जिसमें मनोज कुमार का 20,000 और अनिल भूषण का ₹5000 एटीएम से निकाली के दौरान नहीं निकला मगर अकाउंट से पैसा कट गया। इस बात की सूचना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दी गई। बैंक का चक्कर लगाते लगाते परेशान उपभोक्ता के द्वारा उपभोक्ता फोरम में मुकदमा किया गया। परंतु उपभोक्ता फोरम की स्थिति के इस फैसले को सुनाते सुनाते 10 साल लग गए। 10 साल में बैंक को भी पैसा लौटाने का आदेश दिया गया। जिसमें कहा गया कि यह एटीएम की गलती की वजह से है और बैंक उपभोक्ता को पैसा लौटाना होगा।
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