पति की हत्या करने के मामले में जमानत खारिज..
शेखपुरा/दीपक कुमार
मंगलवार को जिला जज जनार्दन त्रिपाठी ने हत्या करने के मामले में पांच आरोपित का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सभी आरोपित जिला के भट्टचक निवासी धर्मेंद्र महाराज, खुशबू देवी, सुनैना देवी, लक्ष्मी देवी एवं काजल कुमारी है। सूचक नवादा जिले के रूपों थाना अंतर्गत सिंघना निवासी कौशल पांडेय है।
इनके पुत्र प्रकाश महाराज का आरोपित के घर में ससुराल था। जिसे सभी आरोपित मिलकर प्रकाश महाराज को विषाक्त भोजन खिला कर जान ले ली। लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि सूचक कौशल पांडेय के पुत्र प्रकाश महाराज की शादी करीब 18 माह पूर्व शेखपुरा के भट्टचक निवासी नरेश महाराज की पुत्री लक्ष्मी देवी के साथ हुई थी। सूचक के पुत्र 12 सितंबर को पत्नी लक्ष्मी देवी को लाने के लिए ससुराल गया था। दिनांक 13 सितंबर को सूचक की बहू के भाई ने फोन करके बताया कि प्रकाश महाराज जहर खा लिया है।
जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तब सूचक अपने परिवार के साथ शेखपुरा के सदर अस्पताल में गया जहां अपने पुत्र को मृत पाया। सूचक शेखपुरा थाना में कांड संख्या 399/2019 दिनांक 14 सितम्बर 2019 को लक्ष्मी देवी एवं उनके अन्य परिवार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाया। लोक अभियोजक के द्वारा करीब विरोध करने के बाद जिला जज ने उक्त कांड के पांच आरोपित का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस खबर को अपनों के बीच यहां से शेयर करें
Comment / Reply From
You May Also Like
Popular Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!