शातिर बदमाश इनायत मल्लिक की जमानत याचिका खारिज
शेखपुरा।
जिले के नवींनगर गांव निवासी एवम शातिर अपराधी इनायत मल्लिक की नियमित जमानत याचिका को जिला एवम सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने खारिज कर दी। इस बाबत अधिवक्ता शम्भू शरण सिंह ने बताया कि पिछले कुछ माह में इनायत मल्लिक एवम इनके दो सहयोगियों ने अरियरी थाना क्षेत्र के बेलछी गांव निवासी एवम मछली व्यवसायी कुंदन सिंह को रंगदारी के लिए दिनदहाड़े गोलियां चलाकर बुरी तरह घायल कर दिया था।
इस मामले यह गत दो माह से शेखपुरा जेल में बन्द है। उन्होंने बताया कि अपने गांव से वाईक पर सवार होकर शेखपुरा आने के दौरान इसने अपने साथियों के साथ घात लगाकर हमला कर मछली व्यवसायी को गोली मार कर घायल कर दिया था।अधिवक्ता ने बताया कि इस घटना से पहले उसने हुसैनाबाद बाजार चौक पर सरेशाम गोपाल महतो नामक व्यवसायी को भी गोली मारकर घायल कर दिया था।
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