हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज
शेखपुरा।
शुक्रवार के दिन एडीजे प्रथम ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने चेवाड़ा बेलदरिया गांव निवासी एवम हत्यारोपी किशोरी केवट की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली यादव ने बताया कि 9 अक्टूबर 2018 को उसी मुहल्ले के बबलू मांझी की गर्भवती पत्नी रीता देवी की हत्या बदमाशों ने घर मे घुसकर मारपीट करने के दौरान कर दी थी।
घटना के सम्बंध में मृतका के पति द्वारा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में किशोरी केवट एवम उमेश केवट को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
इस हत्या के मामले में किशोरी केवट कई महीनों से शेखपुरा जेल में बन्द है। उसके द्वारा दायर नियमित जमानत की याचिका को एडीजे ने विशेष लोक अभियोजक के कड़े विरोध के बाद रद्द कर दिया।
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