घर से भगा कर नाबालिग छात्रा से यौन शोषण में युवक को 12 बर्ष की कड़ी सजा
शेखपुरा।
नाबालिग को यौन अपराध से बचाव के विशेष न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने जिले के घाटकुसुमभा प्रखंड के भदौंसी गांव निवासी जितेंद्र कुमार को एक छात्रा के साथ अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया है।
दोषी को 12 बरस की कारावास और 20 हजार रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक नैला बेगम ने बताया कि दोषी जितेन्द्र कुमार 8 अक्टूबर 2016 को स्कूली छात्रा का बुरी नियत से अपहरण कर लिया। बाद में उसे गुजरात में अपने साथ रखकर लगातार यौन प्रताड़ना करते रहा।
इस संबंध में छात्रा के पिता ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय ने सुनवाई समाप्त होने के बाद जितेन्द्र कुमार को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे भारतीय दंड विधान की धारा 366ए, 363 और 376 के अंतर्गत दोषी पाया इसके अलावा पोक्सो की धारा 6 के अंतर्गत भी उसे दोषी पाया गया ।
सजा सुनाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया ।
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