कोरोना काल में दुर्गा पूजा का गया सरकारी निर्देश, नियम तोड़ने पर सख्त सजा
शेखपुरा
दुर्गा पूजा के अवसर पर वैश्विक महामारी covid19 एवं बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के निमित्त विस्तृत दिशा-निर्देश के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है :–
दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल मंडप मंदिर शिवालय इत्यादि स्थानों पर एकत्र होते हैं लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन दुर्गा पूजा के अवसर पर सख्ती से किया जाना आवश्यक है।
दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर किया जाए ,यदि मंदिरों में आयोजन किया जाता है तो निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
मंदिर में पूजा पंडाल/ मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा।
इसके आसपास कोई तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा।
जिस जगह पर दुर्गा माता की मूर्तियां रखी जाएगी उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा।
सार्वजनिक घोषणा प्रणाली पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाएगा ।
इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीमती इनायत खान ने बताया कि पूजा स्थल के आसपास स्टॉल नहीं लगाया जाएगा। किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा विसर्जन विजयदशमी 25 अक्टूबर को पूर्ण रूप से कर लेना होगा।
किसी प्रकार का विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
कोई सामुदायिक भोज प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। आयोजकों पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मंदिर में पूजा पंडाल मंडप के उद्घाटन के लिए सार्वजनिक समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा ।
दयाशंकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सेनीटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य करना होगा। पूजा के आयोजक कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित व्यक्तियों को सभी निर्धारित शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क का प्रयोग करना होगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ,थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत किस से व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेखपुरा अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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