पूर्व सांसद राजो सिंह हत्याकांड: 16 साल बाद कोर्ट का आया यह बड़ा फैसला
पूर्व सांसद राजो सिंह हत्याकांड: 16 साल बाद कोर्ट का आया यह बड़ा फैसला
शेखपुरा
शेखपुरा के दिग्गज नेता एवं कांग्रेस के सांसद रहे राजो सिंह हत्याकांड में 16 साल के बाद शुक्रवार को फैसला आया। इस मामले में 5 लोगों के विरुद्ध फैसला शुक्रवार को सुनाया जाना था। शुक्रवार को जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय सिंह ने अपना फैसला सुनाया।
16 साल बाद कोर्ट में आया फैसला
9 सितंबर 2005 को पूर्व सांसद राजो सिंह की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। उनके साथ ही एक अन्य अधिकारी की हत्या हुई थी। आजाद हिंद आश्रम में विकास की रणनीति बनाते हुए अपराधियों ने राजो सिंह की हत्या की थी। जिसके बाद जिले की राजनीति सहित प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बरबीघा से जदयू के वर्तमान विधायक एवं उनके पौत्र सुदर्शन कुमार की सूचना पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
सभी 5 लोगों को कोर्ट में किया दोषमुक्त
जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शंभू शरण सिंह ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय सिंह के द्वारा इस हत्याकांड में सभी को निर्दोष किया गया है। इस मामले में 33 लोगों की गवाही हुई थी जो होस्टाइल हो गए थे। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता शंभू यादव सहित अनिल महतो, बच्चू महतो, पिंटू महतो, राजकुमार को दोषमुक्त किया गया।
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