अप्राकृतिक यौनाचार में हम पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष को सात साल की सजा
अप्राकृतिक यौनाचार की कोशिश में हम पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष को सात साल की सजा
शेखपुरा
नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार की कोशिश के मामले में दोषी पाते हुए तत्कालीन हम पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र साव को 7 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है। गुरुवार को यह सजा सुनाई गई है। इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने तत्कालीन जिलाध्यक्ष के विरुद्ध यह सजा सुनाई है।
₹5 लाख की सहायता देने का भी आदेश
इस मामले में पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक नाईला बेगम ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एडीजे बसंत कुमार की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही साथ डेढ़ लाख रुपैया का जुर्माना भी सुनाया गया है।
बताया गया कि सितंबर 2016 को चॉकलेट का प्रलोभन देकर एक नाबालिग से अप्राकृतिक रूप से यौनाचार करने के प्रयास और छेड़छाड़ के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्राथमिकी में नगर के सतबिगही मोहल्ला निवासी तत्कालीन हम पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र साव को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।
आरोपित होने के बाद ही पार्टी ने किया निष्कासित
इस मामले में जानकारी देते हुए हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभूषण कुशवाहा ने बताया कि इस मामले में आरोपित होने के बाद तत्कालीन जिला अध्यक्ष को पार्टी के द्वारा पार्टी से निष्कासित कर दिया गया । इस मामले में पार्टी का कोई सरोकार नहीं है । बताया कि आरोपित व्यक्ति का पार्टी से भी कोई संबंध नहीं है और एक मामूली कार्यकर्ता भी नहीं है।
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