अधिवक्ता के घर में लगायी आग, अग्रिम जमानत खारिज
शेखपुरा
शनिवार को एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश मो ग्यासउद्दीन ने अधिवक्ता एवं उसके परिवार को जान मारने की नियत से घर में आग लगाने के मामले में दो आरोपित का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष अरबिंद कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 को दीपावली की रात्रि में शहर के चांदनी चौक स्थित अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी के मकान में गंगा टीवीएस शोरूम के प्रबंधक रंजीत कुमार उर्फ पप्पू एवं राम कुमार उर्फ रामा ने प्रथम तल्ला पर करीब 50- 60 की संख्या में टायर्ड रखकर घर में आग लगा दी।
जिससे अधिवक्ता का मकान की खिड़की, बिजली वायरिंग एवं अन्य समान जलकर नष्ट हो गया। वहीं अधिवक्ता एवं उनके परिवार बाल-बाल बचे परन्तु उनकी 85 वर्षीय वृद्ध माता को धुंआ से दम घुटने लगी थी। जिसे सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। अधिवक्ता जब आरोपियों को ऐसी हरकत करने से मना किया तो काफी गरम होकर जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट किया और कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तब किसी प्रकार आरोपियों से छूट कर अधिवक्ता शेखपुरा अनुसूचित जनजाति थाना में प्राथमिकी दर्ज किया।
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