HM के विरूद्ध छेड़खानी का प्राथमिकी दर्ज
HM के विरूद्ध छेड़खानी का प्राथमिकी दर्ज
शेखपुरा।
बुधवार को महिला थाना शेखपुरा में अरियरी प्रखंड अंतर्गत डीहा गांव के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक विमल किशोर सिंह के विरूद्ध छेड़खानी का एक प्राथमिकी दर्ज किया गया है।
इस बाबत महिला थाना अध्यक्ष चन्दना कुमारी ने बताया कि मध्य विद्यालय डीहा के विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष नीलम कुमारी द्वारा प्रधानाध्यापक के विरूद्ध मुकदमें में आरोप लगाई है कि उनके द्वारा शिक्षा समिति बैठक में भाग लेने के नाम पर स्कूल बुलाए। स्कूल पहुंचने पर उनके द्वारा गलत व्यवहार किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।
दीवानी मामलों की भी सुनवाई की अनुमति मिली
शेखपुरा।
कोर्ट में अब दीवानी मामलों की भी सुनवाई की अनुमति मिल गयी है। इसके पूर्व अपराधिक मामलों में जमानत, अपील, रिविजन, विविध वाद आदि की सुनवाई जा आदेश दिया गया था। साथ ही क्कोर्ट में सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए अब न्यायिक अधिकारी को घर के बदले अपने सरकारी न्यायलय चैम्बर से सुनवाई करने को कहा गया है। हलाकि अभी भी सभी न्यायिक कार्य ऑनलाइन मोड़ में ही करना है। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव बिनोद कुमार सिंह ने बताया कि यह आदेश पटना उच्च न्यायालय ने दिया है।
पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश के बाद जिला जज जतेन्द्र कुमार दुबे ने यहाँ यह व्यवस्था बुधवार से चालू कर दी है। कोरोना महामारी को लेकर पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर कोर्ट का कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अभी भी सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के मद्देनजर सभी अधिवक्ता ऑनलाइन आवेदन ही न्यायालय में दायर कर रहे हैं। उसकी सुनवाई भी ऑनलाइन ही हो रही है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में अभी जमानत पर अभियुक्तों को व्यक्तिगत मुचलका पर ही छोड़ा जा रहा है। क्रोरोना के नियमो के पालन को लेकर जमानतदार के लिए भीड़ लगाने की मनाही कर दी गयी है।
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