8 से 8 नो एंट्री, सड़क किनारे गाड़ी खड़ा करने पे कार्यवाई
शेखपुरा।
योगेंद्र सिंह जिला पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा आज जिले के यातायात की व्यवस्था के बारे में समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर 2018 को संजुक्तादेश के द्वारा नो एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
नगर परिषद शेखपुरा एवं नगर परिषद बरबीघा क्षेत्र के चिन्हित मार्गों पर यह निषेधाज्ञा प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक लागू रहेगी।
नगर परिषद क्षेत्र शेखपुरा के प्रवेश क्रमशः चेवारा थाना की ओर से आने वाले मध्यम एवं भारी मालवाहक एक सारी बीघा गांव से पूर्व एवं सिरारी थाना की ओर से आने वाले मध्यम एवं भारी मालवाहक कॉलेज मोर से 1 किलोमीटर पूर्व निश्चलगति से इस रीति से खड़ा रखें कि जिससे कि यातायात अवरुद्ध ना हो।
नगर पंचायत बरबीघा क्षेत्र के प्रवेश मार्ग एवं शेखपुरा की ओर से आने वाले मध्यम एवं भारी मालवाहक शेखोपुर सराय की ओर से खेतलपुरा ग्राम से पहले की ओर से आने वाले वाहन एक लाइन में रहेंगे।
नगर परिषद क्षेत्र की ओर से आने वाले भारी मालवाहक किस प्रकार प्रवेश निषेध क्षेत्र से कोई भी नहीं करेगा।
आज जिला अधिकारी ने खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया की संबंधित गाड़ियों के मालिकों पर कठोर कार्रवाई करें।
प्रवेश निषेध पर कोई भी भारी मालवाहक वाहन सड़क के किनारे नहीं खड़ा किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रातः 8:00 बजे से 8:00 बजे तक नो एंट्री का अधिकारियों करना होगा।
अनिवार्य सेवा यथा सीएमआर, एसएफसी आईएफसीसी अनाज लनें वाले वाहनों आदि पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा परंतु यह प्रवेश निषेध सड़क एवं रेलवे लाइन के निर्माण में लगे वैसे निर्वाणी एजेंसियों जिन के माध्यम से भारी मालवाहक ओं पर लागू नहीं होगी ।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि संबंधित अधिकारी इसका अनुपालन नहीं कराने पर कठोर कार्यवाई की जाएगी।
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