डॉक्टर और दरोगा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट।
शेखपुरा।
मंगलवार के दिन सिविल कोर्ट शेखपुरा में अनुसूचित जाति मामलों के विशेष न्यायाधीश एवम एडीजे ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दलित उत्पीड़न के एक मामले में वर्षों से बार -बार सूचना दिए जाने के बाद भी गवाही न देने पर कड़ा एतराज जताते हुए एक मामले के गवाह चिकित्सक एवम एक एएसआई को सम्मन जारी किया है।
इस बाबत विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली यादव ने बताया कि जिले के शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के क्षेमा गांव में गत एक जुलाई 2012 को गांव के ही दबंगो ने महादलित मजदूर धर्मेंद्र मांझी के साथ गालीगलौच करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया था।
पीड़ित द्वारा सम्बंधित थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में गांव के ही रिंकू सिंह , भोला सिंह तथा कुंदन सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। कोर्ट में इस मामले के इन दो अभियुक्तों द्वारा अब तक गवाही न दिए जाने के कारण शेखोपुरसराय थाना के तत्कालीन एएसआई प्रसिद्ध नारायण सिंह एवम पीएचसी शेखोपुरसराय के चिकित्सक डॉ मो वशिम को सम्मन जारी कर किया गया है। इनदोनो की गवाही न होने के कारण मामला वर्षों से लम्बित पड़ा है।
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