डीएम एसपी का आदेश जारी: 6 बजे दुकानें बंद, निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर रोक नहीं
डीएम एसपी का आदेश जारी: 6 बजे दुकानें बंद, निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर रोक नहीं
शेखपुरा
जिलाधिकारी शेखपुरा इनायत खान एवं पुलिस अधीक्षक बी कार्तिकेय के शर्मा के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है ,जिसमें कोविड-19 के संक्रमण के मामले को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 15 मई 2021 तक निम्नांकित अतिरिक्त प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया है ,जिसके तहत:-–
# जिला के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे ।इस अवधि में सरकार के विद्यालयों ,विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएगी ।(अपवाद,बिहार लोक सेवा आयोग , बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पुलिस ,अवर सेवा आयोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति होगा) इसका अनुपालन जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा को करने का आदेश दिया गया है।
# पूर्व के आदेश के तहत दुकानों को 7:00 बजे अपराहन तक बंद करने का आदेश प्राप्त था जिसे संशोधित करते हुए अब सभी दुकान 6:00 अपराह्न में बंद हो जाएगी ।
# सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय अपराहन 5:00 बजे बंद हो जाएगी।
# जिला के अंतर्गत सभी सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल ,स्टेडियम पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे ।
# विभाग द्वारा रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक night curfew लागू किया जा चुका है ।बस, हवाई ,रेल यात्रियों पर प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।
# रेस्टोरेंट्स ,भोजनालय, ढाबा में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा ,लेकिन होम डिलीवरी रात्रि 9:00 बजे तक किया जाएगा .
# सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी .यह दाह संस्कार कार्यक्रम तथा विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रमों पर लागू नहीं रहेगी ।
दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए अधिकतम 25 तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम सीमा 100 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी।
# सभी प्रकार के धार्मिक स्थल दिनांक 15 मई 21 तक बंद रहेंगे ।
इस आदेश का अनुपालन करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी ,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारी ,थाना अध्यक्ष को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
# आवश्यक सेवाएं यथा , परिवहन, बैंकिंग ,डाक,स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाएं फायर, पुलिस ,एंबुलेंस आदि पर छूट रहेगी । अंतर जिला एवं अन्य राज्यों सड़क परिवहन पर कोई रोक नहीं होगी।
#निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा ।
अनुमंडल पदाधिकारी शेखपुरा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेखपुरा उक्त आदेशों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय इसके वरीय प्रभार में रहेंगे ।
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