• Saturday, 02 November 2024
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नि:शुल्क डिलर देगें तीन माह का अनाज

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नि:शुल्क डिलर देगें तीन माह का अनाज

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शेखपुरा

इनायत खान जिलाधिकारी शेखपुरा ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समीक्षात्मक बैठक किए। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 से जून 2020 तक तीन माह का चावल का अतिरिक्त आवंटन जिला को प्राप्त हुआ है जिसको सफलता पूर्वक तथा पारदर्शी ढंग से वितरण करने के लिए अधिकारियों को कई निदेश दिए।

उन्होंने कहा कि कोरोना से उत्पन्न वैश्विक महामारी के कारण घोषित लाॅकडाउन को मद्देनजर भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पूर्व से अनुमति प्राप्त गृहस्थी एवं अत्योदय परिवारों के प्रत्येक सदस्य को तीन माह तक खाद्यान्न का आवंटन निःशुल्क दिया गया है। जिसकों नियमित खाद्यान वितरण के साथ-साथ इस अतिरिक्त मु्फ्त खाद्यान का वितरण किया जायेगा। इसके तहत प्रत्येक सदस्य को तीन माह तक 05 किलोग्राम मु्फ्त चावल दिया जाना है और इसके साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को 01 किलो॰ दाल भी सुलभ कराया जायेगा।

इस योजना को सफलता पूर्वक और पारदर्शी तरीकें से लागू करने के लिए कई निदेश दिए गये है। जिले के सभी जन-वितरण प्रणाली की दुकानों को विशेष परिस्थिति को देखते हुये दिनांक 30 जून 2020 तक दिन प्रातः 07.00 बजें से अप॰ 04.00 बजें तक खुला रखकर खाद्यान वितरण करने का आदेश दिया गया है।

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सोशल डिंसटेंस को ध्यान में रखते हुये सभी जन-वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को लाभुकों को राशन देने के लिए समय अलग-अलग निर्धारित किया गया है:-

  1. 07.00 बजें प्रातः से 10.00 बजें अप॰ तक सभी श्रेणी के वायोवृद्ध राशनकार्ड धारियों को राशन सुलभ करायेंगे
  2. 10.00 बजें प्रातः से 02.00 बजें अप॰ तक सभी श्रेणी के राशनकार्ड धारियों को एवं 02.00 बजें अप॰ से 04.00 बजें अप॰ तक सभी श्रेणी के महिला राशनकार्ड धारियों को निर्धारित दर एवं वजन के साथ राशन देने का निदेश दिया गया है।

खाद्यान वितरण को पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक अनुश्रवण करने के लिए सभी प्रखंडों को जोन में गठित किया गया है। प्रत्येक जोन का दायित्व संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं सी॰डी॰पी॰ओ॰ को अधिकृत किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया है कि किसी भी राशनकार्ड धारी को निर्धारित खाद्यान की मात्रा से कम मात्रा में नहीं दिया जाय और न ही निर्धारित दर से अधिक किमत लिया जाय। जिला स्तर/अनुमंडल स्तर/ प्रखंड स्तर/पंचायत स्तर एवं वार्ड स्तर पर गठित सतर्कता समिति के देख-रेख में ही अधिकारियों को खाद्यान वितरण करने के लिए निदेशित किया गया है। इस महामारी में लाभुकों से खाद्यान वितरण की किसी प्रकार की शिकायत अथवा शिकवा प्राप्त होती है तो इसके लिए पूर्णरूप से अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित जोन के पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संयुक्तरूप से दोषी होंगे। किसी भी परिस्थिति में शिकायत मिलने पर अधिकारियों के विरूद्ध विधि-सम्मत् कार्रवाई की जायेगी। इस योजना को सख्त निगरानी करने के जिला प्रशासन के द्वारा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिस दूरभाष संख्या- 06341-224878, 223100, 223001 है। कोई भी राशनकार्ड धारी अपना शिकायत और सुझाव इस नम्बर पर दे सकतें है। सभी अधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया गया है कि समाजिक दूरी को कायम रखते हुये खाद्यान का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। सभी जन-वितरण प्रणाली के विक्रेता को समाजिक दूरी को कायम रखते हुये टोकन के अनुसार कार्ड धारियों को खाद्यान वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।

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