• Friday, 01 November 2024
शिक्षकों से वसूली में हंगामा मामले में SC-ST एक्ट के तहत DEO ने दर्ज कराई प्राथमिकी

शिक्षकों से वसूली में हंगामा मामले में SC-ST एक्ट के तहत DEO ने दर्ज कराई प्राथमिकी

DSKSITI - Small

शिक्षकों से वसूली में हंगामा मामले में SC-ST एक्ट के तहत DEO ने दर्ज कराई प्राथमिकी

शेखपुरा

शेखपुरा में 15% वेतन वृद्धि में उगाही को लेकर शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी रंजीत पासवान के कक्ष में घुसकर 3 दिन पहले जमकर हंगामा किया । अब इसी हंगामा में नया मोड़ भी सामने आ गया। एक तरफ जहां दलित संगठनों के लोगों ने इसे दलितों का अपमान बताया और दलित पदाधिकारी से दुर्व्यवहार की बात उठाकर इसे नया मोड़ दे दिया तो इस विवाद में अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी एससी एसटी एक्ट के तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। इस प्राथमिकी में दलित उत्पीड़न का मामला भी बताया गया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में नियोजित शिक्षक ज्ञानदेव यादव, मध्य विद्यालय बहुआरा, चेवाड़ा, नियोजित शिक्षक बृजेश कुमार, टारापर, अरियरी, प्राथमिक विद्यालय बसंत के मुकेश सिंह, मध्य विद्यालय अरियरी अभय कुमार, मध्य विद्यालय एफनी राजेंद्र यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।

इसी के साथ 15-20 अन्य शिक्षकों को भी अज्ञात के रूप में दिया गया है। दलित उत्पीड़न की धारा लगाई गई है। जाति सूचक शब्द के प्रयोग की बात कहते हैं। गाली देने की बात कही गई है। इसमें ज्ञानदेव यादव के ऊपर जूता निकाल कर मारने का प्रयास करने की बात कही गई है। साथ ही साथ शिक्षकों के द्वारा जान से मारने की धमकी देने की बात भी प्राथमिकी में कही गई है। सरकारी काम में बाधा देने की धारा को लेकर फाइल और संचिका छतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया है।

DSKSITI - Large

new

SRL

adarsh school

st marry school

Share News with your Friends

Comment / Reply From