अंचलाधिकारी द्वारा बुलडोजर से 100 वर्ष पुराना घर गिराने पर सरकार से 10 लाख जुर्माना की मांग
अंचलाधिकारी द्वारा बुलडोजर से 100 वर्ष पुराना घर गिराने पर सरकार से 10 लाख जुर्माना की मांग
शेखपुरा
शेखपुरा में बुलडोजर चलाकर घर को गिरा देने का मामला जब सामने आया तो अब सरकार से 10 लाख रुपए के जुर्माना की मांग की जा रही है। इसमें ₹10 लाख के नुकसान की बात कही गई है। यह मामला अरियरी प्रखंड के कसार थाना क्षेत्र अंतर्गत कसार गांव का है। यहां नुनु लाल सिंह ने जिलाधिकारी को आवेदन लिखकर यह शिकायत की है और 10 लाख रुपए के नुकसान और उसके हर्जाना की मांग की है।
अरियरी प्रखंड के कसार थाना क्षेत्र के कसार गांव निवासी नुनु लाल सिंह ने आवेदन में बताया है कि 7 जुलाई को 2:00 बजे दिन में बुलडोजर लेकर अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष पहुंचे और उनके मकान को गिरा दिया। कहा गया है कि पूरा मकान 6 डिसमिल में बना हुआ है। जो 100 वर्ष पुराना है। उस मकान के उत्तर में गैरजरुआ जमीन है जो 3 फीट बताया जाता है। 3 फीट गैरमजरूआ जमीन के अतिक्रमण के नाम पर पूरा घर गिरा दिया गया। मकान के टूटने से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फर्नीचर इत्यादि अलग से नुकसान हुआ है। जो नुकसान हुआ है उसे सरकार से दिलवाने की गुहार भी आवेदन में लगाई गई है।
उधर, इस संबंध में अंचलाधिकारी दंडाधिकारी प्रभात रंजन ने बताया कि गैरमजरूआ जमीन पर बने मकान को तोड़ा गया है । नापी के बाद भी यह काम किया गया है । वहीं थानाध्यक्ष अजय कुमार ने भी बताया कि अतिक्रमण का मामला था। इसीलिए मकान को तोड़ा गया है । मकान का कुछ अंश स्वत: गिर गया है। गैरमजरूआ भूमि के नापी के बाद ही अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा था।
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