कोर्ट का आदेश उल्लंघन कर रात्रि में बज रहा डीजे, अब होगी कार्यवाई।
शेखपुरा।
न्यायालय के आदेश के बाद भी जोर जोर से डीजे बजने का शोर कम नहीं हो पा रहा है। न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने इस सम्बन्ध में सख्ती दिखाते हुए सभी थानाध्यक्षो को इसपर नकेल कसने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया था।
जप्त होगा डीजे
जिला प्रशासन के निर्देश में तेज़ आवाज से डीजे बजाने वाले के यंत्र को जप्त करने का भी अधिकार दिया गया था। परन्तु इस पर रोक नहीं लगाये जाने पर जिला प्रशासन ने एक बार पुन नाराजगी जताते हुए इस पर डीजे संचालको को समझाने और कार्रवाई का निर्देश दिया है
डीजे संचालको को मानक के अनुसार शोर करने को लेकर जागरूक करने को भी कहा गया है। इस सम्बन्ध में जिला सूचना व जन सम्पर्क पदाधिकारी सत्येन्द्र प्रसाद ने बताया कि डीजे का शोर रात्रि के प्रतिबंधित समय और सर्बजनिक स्थल पर लगातार होते रहने सम्बन्धी शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त हो रही है।
न्यायालय के निर्देश के अलोक में जिला प्रशासन इस मुद्दे पर काफी सख्त है। जिला प्रशासन द्वारा सभी थानाध्यक्षो को अपने अपने क्षेत्र में डीजे संचालको को चेतावनी देने को कहा है।
रात्रि दस बजे के बाद प्रतिबंधित
न्यायालय के आदेश के तहत रात्रि दस बजे से सवेरे छ बजे तक किसी प्रकार के तेज़ ध्वनी की मनाही कर दी गयी है। इसी प्रकार कार्यालय, न्यायालय आदि सर्बजनिक स्थल पर दिन के समय में भी जोर का शोर करने की मनाही कर रखी है। इधर शादी विवाह के माहौल में देर रात तक डीजे के शोर पर लोगो को थिरकते देखा जा सकता है।
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