कोरोना में फरार अधिकारियों पे गिर रही है गाज
शेखपुरा
जिलाधिकारी शेखपुरा के निदेश के आलोक में विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा शेखपुरा में जिला सहकारिता पदाधिकारी शेखपुरा को डायमंड एवं रविकांत सिंह सहकारिता प्रसार पदाधिकारी जिला सहकारिता कार्यालय शेखपुरा को लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए डायमंड एवं रविकांत सिंह सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-वरीय दण्डाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दोनों पदाधिकारी अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल से लगातार अनुपस्थित है। उल्लेखनीय है कि कोराना वायरस एक संक्रमक बीमारी है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित किया है। जिसके बचाव के लिए पूरे भारत वर्ष को लाॅकडाउन किया गया है। ऐसी विषम परिस्थिति में दण्डाधिकारी के कार्य में लापरवाही करना तथा अपने प्रतिनियुक्ति स्थल से लगातार अनुपस्थित रहना वरीय पदाधिकारी की आदेशों की अवहेलना है। इसलिए दोनों दण्डाधिकारियों को इस लापरवाही के लिए उनके विरूद्ध द इपिडेमिक डिजिज एक्ट 1897 के सुसंगत धाराओं के तहत विधि-सम्मत् कार्रवाई करने के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी को लिखा गया है। कृत कार्रवाई की सूचना यथाशीघ्र देने का निदेश दिया गया है।
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