BIHAR: कोविड-19 वैक्सीन नहीं लेने वाले नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
BIHAR: कोविड-19 वैक्सीन नहीं लेने वाले नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
न्यूज डेस्क
बिहार के गांव में कोविड-19 को लेकर असमंजस की स्थिति काफी देखी जा रही है। एक तरफ जहां लोगों में अफवाह और भ्रम की वजह से असमंजस की स्थिति है तो दूसरी तरफ सरकार के द्वारा भी लोगों की जान बचाने के लिए तरह-तरह की कवायद किए जा रहे हैं । कहीं अपने स्तर से जिला अधिकारी के द्वारा राशन लेने से पहले कोविड-19 टीका लेने का नियम बनाया गया है तो अब राज्य सरकार अपने स्तर से कोविड-19 टीका नहीं लेने वालों को पंचायत चुनाव में लड़ने से वंचित करने की कवायद हो रही है।
इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले पंचायत प्रतिनिधि और प्रत्याशियों को कोविड-19 प्रतिरोधी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करने के लिए अब बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग प्रस्ताव बना रहा है। इस प्रस्ताव में जो वैक्सीन नहीं लेंगे उनके नामांकन पर रोक लगा दिया जाएगा । चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को बिहार सरकार के पास भेजने की तैयारी के बाद इसकी मंजूरी मिलेगी तो इसे राज निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा। वहां से यह कानून लागू हो जाएगा और फिर चुनाव लड़ने वाले मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य आदि अगर वैक्सिंग नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा।
कोविड-19 प्रतिरोधी वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए यह कवायद बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा किया गया है। इस तरह की प्रस्ताव तैयार होने के बाद यदि टीका नहीं लेंगे उनको चुनाव लड़ने से वंचित करने की पूरी कवायद हो गई है। बता दें कि गांव में वैक्सीनेशन को लेकर उदासीनता है। जिस पर यह तैयारी हो रही है। मीडिया में आई रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य सरकार इस पर एक मत हो रही है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया को बताया कि पंचायती राज विभाग जनहित में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्याशियों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेने पर विचार कर रहा है । सरकार के स्तर पर सहमति बनते ही आयोग से सिफारिश की जाएगी।
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