चालक को बंधक बनाकर ट्रक अगवा करने के मामले में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज
शेखपुरा।
चालक एवम खलासी को बंधक बनाकर ट्रक को अगवा किये जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट शेखपुरा के एडीजे प्रथम ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मामले के आरोपी एवम लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव निवासी गोविंद मलिनन की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।
इस बाबत अपर लोक अभियोजक शम्भू शरण सिंह ने बताया कि गत 20 मई 2019 को गिट्टी लेने शेखपुरा आ रहे एक ट्रक को चार की संख्या में अपराधियों ने केवटी ओपी क्षेत्र से ट्रक चालक एवम खलासी को बंधक बनाकर अगवा कर लिया था। उन्होंने बताया कि ट्रक को अपने कब्जे में लेकर अपराधियों ने चालक एवम खलासी को ट्रक से नीचे उतार कर भागने लगा। इसकी शिकायत ट्रक चालक एवम बेतिया जिला निवासी रमजान आलम ने बरबीघा थाना पुलिस से की। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन सक्रिय होकर अगवा किये गए ट्रक को शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र से एक अपराधकर्मी सहित धर दबोचा।
ट्रक के साथ गिरफ्तार अपराधी लल्लू यादव , मरांची , पटना जिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। जबकि उसने पुलिस को नौरंगा निवासी गोबिंद मलिनन सहित तीन सहयोगियों का नाम इस घटना में शामिल होने की बात बताई थी। गिरफ्तार लल्लू यादव फिलहाल इस ट्रक लूट के मामले में जेल में बन्द है। जबकि तीन अभी भी फरार है।
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