BIG NEWS: शेखपुरा में जमीन की रजिस्ट्री पर लग गया है सरकारी आदेश से रोक, बड़ा मामला
शेखपुरा में जमीन की रजिस्ट्री पर लग गया है सरकारी आदेश से रोक, बड़ा मामला
शेखपुरा
शेखपुरा में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लग गया है। एक सरकारी आदेश से यह रोक लगा है तो समूचे जिले में हलचल है । जिले के लगभग 90% जमीन पर यह रोक लागू हो गया है। इस जमीन पर खरीद बिक्री के रोक लगने से जमीन बेचने वालों को काफी परेशानी हो रही है। कई लोग पैसा लेकर भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं।
दरअसल यह पूरा मामला 1903 में हुए सर्वे के आधार पर एक सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है। जिसको लेकर यह हुआ है । 1907 में जो खतियान बना था उसके आधार पर सरकारी आदेश में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाया गया है। इस संबंध में बताया गया कि 1907 में जो खतियान बना था उसमें जिले के लगभग सभी पुराने मौजा और बस्ती को गैर मजरूआ आम अंकित कर दिया गया था। गैर मजरूआ आम अंकित होने की वजह से मामला गड़बड़ हो गया है।
गैर मजरूआ आम जमीन की कई बार खरीद बिक्री
115 साल में गैर मजरूआ आम जमीन की कई बार खरीद बिक्री हुई। रजिस्टर टू पर भी खरीद बिक्री दर्ज हुआ । परंतु अब खतियान के आधार पर अंचलाधिकारी के रिपोर्ट को मानते हुए सभी को गैरमजरूआ घोषित कर रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश जिला अवर निबंधन पदाधिकारी स्वीटी सुमन ने जारी किया है।
दरअसल इसका खुलासा शेखपुरा नगर परिषद के शहरी क्षेत्र जमालपुर में भू-माफिया के द्वारा सरकारी जमीन को बेच लेने और आम लोगों के विरोध के बाद खुलासा हुआ । यह जमीन भी गैर मजरूआ आम थी। जिसे बेच लिया गया। जांच पड़ताल में जिले के अंचलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई तो सभी ने खतियान के आधार पर गैर मजरूआ आम जमीन का रिकॉर्ड दे दिया। जिस पर जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई। इसको लेकर जिला अवर निबंधन पदाधिकारी स्वीटी सुमन ने बताया है कि जिलाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर यह रोक लगाई गई है। जमीन के प्रकृति के आधार पर यह रोक लगी है। तकनीकी रूप से यह गड़बड़ी हुई है। इसमें सुधार के लिए रास्ता बना हुआ है। लोग अंचल में आवेदन देकर जमीन के प्राकृतिक में बदलाव करेंगे तो रजिस्ट्री संभव हो सकेगा। उधर रजिस्ट्री नहीं होने से जिले में हलचल है।
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