Big News: सनसनीखेज!लूटपाट में फरार DSP और BDO को न्यायालय में हाजिर करने का आदेश..
शेखपुरा
2002 में घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट और गाली-गलौज करने के आरोपी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक तथा अंगरक्षक पर किए गए मुकदमे में आज तक न्यायालय में हाजिरी नहीं होने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार शुक्ल ने डीजीपी को 28 अगस्त तक सभी को हाजिर करने का आदेश दिया।
गाली गलौज और लूटपाट का है मुकदमा
अरियरी थाना के महुअत गांव निवासी हरिश्चन्द्र महतो ने इन लोगों पर घर में घुसकर लूटपाट, मारपीट और गाली गलौज करने का मुकदमा किया है।
कौन है आरोपी
2002 में पुलिस उपाधीक्षक जय नंदन झा तथा अरियरी प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेश कुमार एवं पुलिस उपाधीक्षक के अंगरक्षक विजय कुमार पदस्थापित थे। सभी के ऊपर मुकदमा किया गया था परंतु सभी अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। 2010 ही सही पर गैरजमानती वारंट भी निर्गत है।
गिरफ्तारी नहीं होना खेदजनक
न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि तत्कालीन यह सभी अधिकारी गिरफ्तारी नहीं होना बहुत ही खेदजनक है। सभी अधिकारी अब सेवानिवृत्त हो गए होंगे और किस रिकॉर्ड में किसी के आवास का स्थाई पता भी उपलब्ध नहीं है।
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