होली पे डीजे बजाने वालों की खैर नहीं, बैठक में जब्ती आदेश
शेखपुरा
इनायत खान जिलाधिकारी शेखपुरा के अध्यक्षता में आज समाहरणालय के मंथन सभागार में होली को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए विधि-व्यवस्था के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि हमारा भारत त्योहारों का देश है। सभी नागरिक को शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने का अधिकारी और कर्तव्य है।
उन्होंने कहा कि 10 एवं 11 मार्च 2020 को होली मनाया जायेगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को निदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में सभी संवेदनशील स्थलों का भौतिक निरीक्षण कर दो दिनों के अंदर प्रतिवेदन दें। डीजे एवं अश्लील गाना बजाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया है कि इसका उल्लंघन करने पर डीजे को जप्त कर विधि-सम्मत् कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। शांति भंग करने वाले असमाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जायेगा। सिविल डेªस में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। अफवाह फैलाने वाले असमाजिक लोगों को कठोर कार्रवाई की जायेगी। असमाजिक कार्य करने वाले एवं शांतिभंग करने वाले नागरिकों पर 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देने का निदेश दिया गया है। सभी अधिकारी होली के अवसर पर सतकर्, सक्रिय और सावधान रहेंगे। स्वयं और अपने अधिनस्त कर्मचारियों को सूचना संग्रह के लिए प्रतिनियुक्त करेंगे। सम्प्रदायिक विवाद स्थल पर होलिका दहन नहीं करने का निदेश दिया गया। सभी प्रखंडों एवं जिला में क्यू आर टी टीम गठन किया जा रहा है। रंग में भंग डालने वाले असमाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जायेगा आज की बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, गोपनीय प्रभारी, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष के साथ-साथ जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित थें।
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