पंच और सरपंच को बताए गए उनके कानूनी अधिकार
शेखपुरा
शेखपुरा के समाहरणालय सभा कक्ष में सोमवार को जिले के पंचों और सरपंचों को उनके कानूनी अधिकार बताए गए। ग्राम कचहरी के संचालन के संबंध में भी उनको जानकारी दी गई। यह एक दिवसीय प्रशिक्षण सेवानिवृत्त जज विजय सिंह के द्वारा दिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान पंच और सरपंचों को विशेष तौर पर यह बताया गया कि ग्राम कचहरी के अधिकार बहुत है और इसके प्रयोग से कई मामले कोर्ट और थाना से जाने से पूर्व है सुलझाए जा सकते हैं। प्रशिक्षण में ग्राम कचहरी से जुड़े लोगों को किसी भी विवाद के मामले में 44 करने के अधिकार के बारे में भी बताया गया। जिसका समय 1 माह तक है इसकी जानकारी दी गई।
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