उपभोक्ता फोरम में करिये मुकदमा, अब नहीं लगेगा कोई फीस..
शेखपुरा।
जिला उपभोक्ता फोरम में में पांच लाख रूपये तक की राशि का दावा करने वाले परिवादी को अब वाद दायर करने में कोई भी शुल्क राशि जमा नही करनी पड़ेगी।यह आदेश केंद्र सरकार ने निर्गत की है। पूर्व में पांच लाख रूपये तक का दावा सहित मुकदमा दायर करने पर पीड़ित को शिकायत पत्र के साथ दो सौ रूपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना पड़ता था।इसी तरह सरकार ने पांच लाख रूपये से दस लाख रूपये तक के दावा में लगनेवाले शुल्क चार सौ रूपये से घटाकर दो सौ रूपये और दस लाख से बीस लाख रूपये तक लगने वाले शुल्क पांच सौ रूपये की जगह अब चार सौ रूपये का ही शुल्क शिकायत पत्र के साथ जमा करना पड़ेगा।
सरकार ने उपभोक्ता न्यायालय में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन एवं आम उपभोक्ताओं को न्याय सुलभ तरीके से दिलाने के उद्देश्य से इस तरह की छुट दी है।सूत्रों ने बताया कि सरकार द्वारा कोर्ट फ़ीस में दी गई छुट का लाभ सैकड़ों पीड़ित उपभोक्ताओं को यहाँ मिल पायेगा।बीस लाख रूपये से अधिक के दावा –आपत्ति के मामले पटना स्थित राज्य उपभोक्ता फोरम में दायर किया जाता है। जबकि जिलों में स्थापित उपभोक्ता फोरम में कोई भी उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा बीस लाख रूपये तक के दावा – आपत्ति के मामलों को दायर कर सकते हैं।
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