दिनदहाड़े गोलियों से छलनी मामले में एक दोषी, मुखिया और शिक्षक भी हुए थे नामजद
दिनदहाड़े गोलियों से छलनी मामले में एक दोषी, मुखिया और शिक्षक भी हुए थे नामजद
शेखपुरा
शेखपुरा जिले के मेहूस गांव निवासी चिमनी मालिक शंकर दानी सिंह उर्फ नेपाली सिंह हत्याकांड में एक आरोपित को न्यायालय ने दोषी पाया । जबकि दो को बरी कर दिया गया। दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने चिमनी पर जा रहे शंकर दानी सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 14 गोली दागी गई थी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी । दो हजार अट्ठारह की यह घटना है।
इस मामले में निवर्तमान मुखिया चितरंजन कुमार एवं उनके भाई निरंजन कुमार को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था । पुलिस के द्वारा अनुसंधान में दोनों को क्लीन चिट दिया गया था । वही न्यायालय में एक बार फिर से दोनों के विरुद्ध सम्मन जारी किया गया है।
23 जनवरी को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी । इस आशय की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि नेपाली सिंह हत्याकांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने निर्णय सुनाया। इस मामले में आरोपित मुकेश कुमार और कन्हैया कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। जबकि चाडे गांव निवासी विवेक कुमार को दोषी पाया गया।
2018 में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जहां चिमनी मालिक नेपाली सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। दिनदहाड़े हुए इस हत्याकांड में एक बार फिर से जिला दहल उठा था । रमनूबीघा गांव के पास नेपाली सिंह के द्वारा चिमनी का संचालन किया जाता था । वही उससे थोड़ी दूरी पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था । नेपाली सिंह को अपराधियों ने 14 गोली मारी थी। बाइक सवार अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड में उस समय के मुखिया चितरंजन सिंह एवं उनके शिक्षक भाई निरंजन सिंह को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जिसमें पुलिस का अनुसंधान हुआ और दोनों भाइयों को क्लीन चिट दे दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने फिर से इस मामले में दोनों भाइयों के विरुद्ध सम्मन जारी किया है।
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