पत्नी और पुत्री को मारपीट कर भगाया, देना पड़ेगा 12000 प्रत्येक महीना मुआवजा
शेखपुरा
शेखपुरा में सोमवार को परिवार न्यायालय में पत्नी और पुत्री को मारपीट कर घर से भगा देने के मामले में न्यायाधीश ने पति को प्रत्येक महीना 12 हजार रुपैया मुआवजा देने का फैसला सुनाया। यह फैसला प्रधान न्यायाधीश विजय बहादुर यादव के द्वारा दिया गया ।
अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि सदर शेखपुरा के भदोस निवासी कृष्णनंदन सिंह के पुत्र अंजनी कुमारी की शादी भागलपुर जिले के अकबर नगर थाना के मकनपुर निवासी विजय राय के पुत्र राजेश राय से 2003 में हुई थी। दोनों के दांपत्य जीवन में पुत्री भी है । वहीं 2017 में अंजलि के साथ मारपीट कर पति ने घर से भगा दिया और सिरारी रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया। इसी मामले में न्यायालय में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट के द्वारा भरण-पोषण भत्ता देने का फैसला दिया गया है। इस फैसले में 8000 पत्नी को एवं ₹4000 पुत्री को खर्च के रूप में देने का फ़ैसला सुनाया गया।
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