• Friday, 01 November 2024
शराब पीने के मामले में पच्चास हजार रूपया देना पड़ा जुर्माना

शराब पीने के मामले में पच्चास हजार रूपया देना पड़ा जुर्माना

DSKSITI - Small

शेखपुरा/दीपक कुमार

अपर जिला जज द्वितीय मो ग्यासउद्दीन ने नशे की हालत में गिरफ्तार किए गए एक शराबी को सजा सुनाते हुए पच्चास हजार रुपये का जुर्माना या तीन माह के कारावास की सजा सुनाया। आरोपी जुर्माना की राशि पच्चास हजार रुपये न्यायालय में जमा करने पर मुक्त कर दिया गया। अपर लोक अभियोजक शंभुशरण सिंह ने बताया कि 8 फरवरी 2017 को जयरामपुर थाना अन्तर्गत तेऊस निवासी स्व उचित राम का पुत्र मनीष कुमार को गाँव के पास शराब के नशे में उत्पाद विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

जिसे उत्पाद अवर निरीक्षक अरूण कुमार के द्वारा एन्थेलईजर मशीन से जाँच करने पर अल्कोहल की मात्रा पायी गयी। तब शराबी मनीष कुमार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। न्यायालय में मुकदमा का विचारण के दौरान तीन गवाहों की गवाही भी हुई। जिसके बाद विशेष न्यायधीश ने मनीष कुमार को दोषी करार देते हुए तीन माह का कारावास या पच्चास हजार रुपये की जुर्माना सुनाई।

DSKSITI - Large

new

SRL

adarsh school

st marry school

Share News with your Friends

Tags

Comment / Reply From