बिहार के 11 नगर परिषद को इसलिए कर दिया गया भंग
बिहार के 11 नगर परिषद को इसलिए कर दिया गया भंग
न्यूज डेस्क
बिहार के 11 नगर परिषद को भंग कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना नगर पालिका प्रशासन निदेशालय नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। 13 दिसंबर को जारी किए गए इस अधिसूचना में विस्तारित नगर परिषद को भंग किए जाने की बात कही गई है। इसमें अधिनियम की धारा का जिक्र भी किया गया है । इस संबंध में बिहार राज्यपाल के आदेश से सरकार के अवर सचिव के द्वारा जारी किए गए पत्र में उक्त बात का जिक्र किया गया है।
13 दिसंबर को जारी किए गए पत्र अधिसूचना में कहा गया है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 यथा संशोधित की धारा तीन के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत विभिन्न विभागीय अधिसूचना द्वारा नगर परिषद
का क्षेत्र विस्तार किया गया था। इन नगर परिषद के क्षेत्र विस्तार के बाद मात्र 6 महीने का कार्यकाल नियमानुसार रह गया था। विस्तारित नगर परिषद का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत के 6 महीने की अवधि तक ही रहती है। उसके बाद नगर निकाय के भंग हो जाने के फलस्वरूप विचारोप्रांत अधिनियम की धारा के प्रावधान अनुसार नगर परिषद के निहित सभी शक्तियों और कृतियों का प्रयोग या संपादन करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत अपर समाहर्ता को प्रशासक नियुक्त किया जाना है। इसके लिए अब जिला अधिकारी के द्वारा अपर समाहर्ता के स्तर के पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।
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